सोनभद्र में 2 महीने तक धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और सभाओं पर रोक
जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने 22 जून से 21 अगस्त तक धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक धरना-प्रदर्शन और सभाओं पर रोक रहेगी।
डीएम के आदेश जारी
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संवेदनशील परिस्थितियों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।
सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने और विरोध प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश
प्रशासन ने पुलिस को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
लोगों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।