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त्योहारों से पहले अलर्ट मोड में गाजियाबाद, 16 फरवरी तक धारा 163 लागू, बढ़ाई गई पुलिस निगरानी

 

गाजियाबाद में आने वाले त्योहारों को देखते हुए, जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने 16 फरवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह फैसला गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लिया गया है।

धारा 163 के तहत, जिले में चार या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा, किसी भी तरह के प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा की इजाज़त नहीं होगी। प्रशासन ने कहा कि इन कार्यक्रमों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका के कारण यह एहतियाती कदम ज़रूरी है।

बिना इजाज़त ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई

आदेश के अनुसार, जिन लोगों की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, उन्हें कॉलोनियों और संवेदनशील इलाकों में जाने से रोक दिया गया है। पुलिस को ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, जिले के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए, सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बिना इजाज़त ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील

पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं, और आम जनता से नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है ताकि त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।