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मेरठ के चर्चित सांप कांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा, पति की हत्या को सर्पदंश दिखाने की रची थी साजिश

 

उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सांप कांड मामले में अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर रविता के पति अमित कश्यप की हत्या की साजिश रचने और हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने का आरोप था। मामले में अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

इस मामले ने उस समय काफी चर्चा बटोरी थी, जब अमित कश्यप की मौत को सर्पदंश का मामला दिखाने की साजिश सामने आई। आरोप था कि रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई थी। इसके बाद वारदात को प्राकृतिक मौत का रूप देने के लिए शव पर सांप छोड़ने की साजिश रची गई थी।

पति की हत्या को सर्पदंश दिखाने की साजिश

मामले के अनुसार, रविता और अमरदीप पर अमित कश्यप की हत्या की योजना बनाने का आरोप था। कथित साजिश का उद्देश्य हत्या के वास्तविक कारण को छिपाना और पुलिस को यह विश्वास दिलाना था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है।जांच के दौरान इस मामले में कई सवाल उठे। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां दोनों आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार किया गया।

गला घोंटकर हत्या करने का आरोप

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अमित कश्यप को रविता और अमरदीप के संबंधों की जानकारी हो गई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। आरोप था कि वारदात के दौरान अमित का गला घोंटा गया और बाद में उसके शव के पास सांप छोड़ दिया गया, ताकि मौत का कारण सर्पदंश लगे। 

17 महीने चली सुनवाई के बाद फैसला

इस मामले की सुनवाई करीब 17 महीने तक चली। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रविता और अमरदीप को हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को दोनों की सजा पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने दोनों को मृत्युदंड दिया। 

मेरठ का यह सांप कांड इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें हत्या को प्राकृतिक मौत दिखाने के लिए कथित तौर पर सांप का इस्तेमाल किया गया था। अदालत के फैसले के बाद मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं।