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जौनपुर में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 42 हजार रुपये जुर्माना; पूरी राशि पीड़िता को मिलेगी

 

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत के इस फैसले से मामले में पीड़िता को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और उसे 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले के तहत जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है।

पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की पूरी राशि

अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता पीड़ित पक्ष को राहत देने का एक माध्यम हो सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि राशि कब तक सौंपी जाएगी और मामले में दोषी की पहचान क्या है।

न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया फैसला

दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में अदालत साक्ष्यों और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। जौनपुर के इस मामले में दोषसिद्धि के बाद 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

फिलहाल, अदालत के आदेश के मुताबिक दोषी को 10 साल जेल में रहना होगा और 42 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। पूरी जुर्माना राशि पीड़िता को दिए जाने का निर्देश इस फैसले का प्रमुख पहलू है।