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रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, कमिश्नर कोर्ट ने लगाई रोक

 

उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। मामले में सुनवाई करते हुए कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने सोमवार शाम आदेश जारी कर कहा कि जब तक कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक इन भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

कमिश्नर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करीब ढाई घंटे तक चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए भवनों पर कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है।

जानकारी के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को लेकर प्रशासन और यूनिवर्सिटी पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन की ओर से इन भवनों को लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच मामला कोर्ट पहुंच गया, जहां यूनिवर्सिटी पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कमिश्नर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी पक्ष को फिलहाल राहत मिली है। वहीं, प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।बताया जा रहा है कि भवनों से जुड़े दस्तावेजों, स्वामित्व और अन्य कानूनी पहलुओं को लेकर विवाद चल रहा है। अब अगली सुनवाई में मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर चर्चा होगी।

जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल है और इससे जुड़ा विवाद लंबे समय से चर्चा में रहा है। प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच कई मुद्दों को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है।फिलहाल कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है। अब सभी की नजरें 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है।