आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ीं मुश्किलें, दो पासपोर्ट मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
आजम खान के परिवार की मुश्किलें जारी हैं। शुक्रवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के जुर्म में सात साल जेल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा, कोर्ट ने उन पर पचास हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला अकेले आरोपी हैं। इससे पहले आजम खान, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला को दो बर्थ सर्टिफिकेट रखने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था, जबकि आजम खान और अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड रखने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था।
अब्दुल्ला आजम को मिली दो साल की सज़ा ने उनके पॉलिटिकल करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉड के लिए विधानसभा से निकाले जा चुके अब्दुल्ला के लिए यह दूसरी बड़ी सज़ा है। इससे अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है।
पिता आजम खान खुद 100 से ज़्यादा मामलों का सामना कर रहे हैं, और उनके बेटे को दोषी ठहराए जाने से परिवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। यह समाजवादी पार्टी के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि आजम खान को पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है।
क्या था पूरा मामला?
2019 में रामपुर से BJP MLA आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और ज़रूरत के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल किया।
यानी एक ही व्यक्ति के नाम पर दो पासपोर्ट - एक में जन्मतिथि 30 दिसंबर, 1990 और दूसरे में 1 जनवरी, 1993 दिखाई गई। आकाश सक्सेना ने इसे धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का मामला बताया। पुलिस ने जांच पूरी की, चार्जशीट फाइल की और मामला स्पेशल MP-MLA कोर्ट में चला गया।