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प्रयागराज जंक्शन के पास बनी ‘संगमरमर मस्जिद’ को लेकर रेलवे का नोटिस, 27 अप्रैल तक खाली करने का निर्देश

 

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद को लेकर बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। रेलवे ने ‘संगमरमर मस्जिद’ को लेकर नोटिस जारी करते हुए इसे रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे के रूप में चिह्नित किया है।

रेलवे प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यह निर्माण रेलवे की भूमि पर बिना अनुमति के किया गया है। नोटिस के अनुसार, संबंधित स्थल को 27 अप्रैल 2026 तक खाली करने का आदेश दिया गया है, ताकि आगे आवश्यक निर्माण या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, रेलवे ने यह भी उल्लेख किया है कि सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित यह संरचना रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बनी हुई है। नोटिस में कहा गया है कि प्रशासन की योजना के तहत इस क्षेत्र का पुनर्विकास और निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसे तय समयसीमा में शुरू किया जाना है।

जानकारी के अनुसार, निर्माण कार्य की शुरुआत 15 अप्रैल से प्रस्तावित है, और इसके तहत उस क्षेत्र में मौजूद अवैध या बाधक संरचनाओं को हटाने की प्रक्रिया भी शामिल है।

इस नोटिस के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मस्जिद कमेटी की ओर से अभी तक इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

फिलहाल, इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

यह मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया के बीच चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।