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अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, वीडियो में जाने सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित MP-MLA कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का आभार जताया।

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यह मामला अगस्त 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था, ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’ इसी बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।सोमवार को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर के बाहर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर नृत्य किया और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई।

सलमान खुर्शीद बोले- झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं राहुल गांधी

राहुल गांधी को अदालत से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का धन्यवाद भी किया।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं और कानूनी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। हालांकि, इस मामले में अदालत के फैसले के विस्तृत कानूनी आधार को लेकर आधिकारिक आदेश की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं

राहुल गांधी के लिए सोमवार का दिन राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम के लिहाज से अहम रहा। अदालत में पेशी और फैसले से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की पांच गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जानकारी के मुताबिक, इन वाहनों में एक एंबुलेंस भी शामिल थी।हादसे के बावजूद राहुल गांधी सुरक्षित रहे। घटना के कारणों और अन्य लोगों को हुए संभावित नुकसान के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

एक तरफ सुल्तानपुर कोर्ट से बरी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, तो दूसरी तरफ काफिले की गाड़ियों की टक्कर की घटना भी चर्चा में रही। अदालत के फैसले को कांग्रेस ने राहत के रूप में देखा है। वहीं, मानहानि का यह मामला वर्ष 2018 में दिए गए एक राजनीतिक बयान से जुड़ा था, जिस पर करीब आठ साल बाद अदालत का फैसला आया।