लखनऊ पोस्टर मामलेपर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगाए गए वसूली पोस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के होर्डिंग हटाने के आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला आया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को 16 मार्च तक पोस्टर हटाने को लेकर कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा है कि होर्डिंग हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदे नहीं दिया है। इस मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपने के लिए आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि शीर्ष अदालत के आदेश को पढ़ने के बाद कोई फैसला ले पाएंगे।
19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान भीड़ ने लखनऊ की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद योगी सरकार ने आरोपी को बख्शा नहीं जाने को लेकर ऐलान किया था। इसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने हजरतगंज सहित प्रमुख इलाकों में 57 लोगों की तस्वीरों का पोस्टर चौराहों पर लगा दिया गया।
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की सड़कों पर लगाए गए वसूली पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के होर्डिंग हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश दिया है। लखनऊ पोस्टर मामलेपर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला