अमेजन पर राम मंदिर के नाम से बिक रही थी सामान्य मिठाई, फुटेज में देंखे CCPA ने लगाया 1 लाख रुपए जुर्माना
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर अयोध्या के राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर सामान्य मिठाइयां बेचे जाने के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी को यह रकम आदेश के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। CCPA ने माना कि सामान्य मिठाइयों को ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली व्यापारिक प्रथा है और इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
चार तरह की मिठाइयों की हुई थी लिस्टिंग
मामला अमेजन पर बेची जा रही चार तरह की मिठाइयों से जुड़ा था। इनमें घी के लड्डू, खोया के लड्डू, बूंदी के लड्डू और गाय के दूध से बने पेड़े शामिल थे। इन उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग में इन्हें ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के तौर पर पेश किया गया था। CCPA के मुताबिक, ऐसी प्रस्तुति से आम श्रद्धालु यह मान सकते थे कि ये मिठाइयां वास्तव में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भगवान राम को चढ़ाए गए और आशीर्वाद प्राप्त प्रसाद हैं।
मंदिर ट्रस्ट से नहीं ली गई थी अनुमति
CCPA की जांच में सामने आया कि इन मिठाइयों को राम मंदिर का प्रसाद बताकर बेचने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से कोई अधिकृत अनुमति नहीं ली गई थी। प्राधिकरण ने कहा कि किसी धार्मिक संस्था के नाम का इस्तेमाल सामान्य मिठाइयों को असली प्रसाद के तौर पर बेचने के लिए करना उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है।प्राधिकरण ने इसे केवल भ्रामक व्यापारिक गतिविधि नहीं माना, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला भी बताया। CCPA के आदेश के मुताबिक, अमेजन ने इन उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया, प्रदर्शित किया और उनकी बिक्री को सुविधाजनक बनाया। इसलिए केवल खुद को ऑनलाइन मार्केटप्लेस या मध्यस्थ बताकर जिम्मेदारी से बचने की दलील स्वीकार नहीं की गई।
शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
इस मामले में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने जनवरी 2024 में CCPA के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच हुई। CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने 4 अगस्त 2026 को आदेश जारी करते हुए अमेजन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी को 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस के बाद हटाई गई लिस्टिंग
मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद अमेजन ने संबंधित उत्पादों की लिस्टिंग अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी। CCPA ने अमेजन को आगे यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि किसी धार्मिक संस्था के नाम के साथ ‘प्रसाद’, ‘महाप्रसाद’, ‘भोग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले उत्पाद बिना प्रमाणित अनुमति के प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध न किए जाएं।CCPA के इस फैसले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धार्मिक नामों और पहचान का इस्तेमाल करके उत्पाद बेचने वालों के लिए भी सख्त संदेश गया है। अब ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे उत्पादों की लिस्टिंग और उनके दावों की निगरानी को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा।