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लंबे समय तक शारीरिक संबंध के बाद शादी का वादा पूरा न करना अपराध नहीं, जाने इलाहबाद हाईकोर्ट का ये सनसनीखेज फैसला 

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दो पढ़े-लिखे वयस्कों के बीच लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना शादी का वादा पूरा न करने का अपराध नहीं है। इसलिए, क्रिमिनल केस जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई, चार्जशीट और समन रद्द कर दिए हैं।

यह जोड़ा 2019 से पति-पत्नी के तौर पर रह रहा था

जस्टिस अवनीश सक्सेना ने बस्ती थाने के श्याम बहादुर यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। वकील आदित्य गुप्ता और एक सीनियर वकील ने याचिका पर बहस की। कोर्ट ने कहा कि यह एक मानी हुई बात है कि पीड़िता और आरोपी 2016 से एक-दूसरे को जानते हैं। शादी का वादा करके 2019 से उनके बीच शारीरिक संबंध थे। परिवार शादी के लिए मान गया था। यह रिश्ता 2019 से 2025 तक चला। 2020 में, उन्होंने दो बार अबॉर्शन करवाया।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया

पीड़िता जिला अस्पताल में डेटा एग्जीक्यूटिव है, और याचिकाकर्ता अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में जूनियर क्लर्क बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप सहमति से हुआ हो या नहीं, अगर रिलेशनशिप लंबे समय तक बना रहा, तो सहमति का अनुमान मान्य होगा। बाद में शादी से इनकार करना रेप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने FIR में यह नहीं बताया कि वह तलाकशुदा महिला है। तथ्यों के आधार पर, सजा की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए, केस जारी रखना न्याय का हनन है। हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर केस खारिज कर दिया।

12 कपल्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश

एक अन्य मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के 12 कपल्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 के सेक्शन 3 और 5, तभी लागू होते हैं जब असल में धर्म बदलने का आरोप हो। यह आर्टिकल 21 के तहत गारंटीड पार्टनर चुनने के अधिकार को दोहराता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे 12 कपल्स को प्रोटेक्शन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है तो उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 लागू नहीं होगा।