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वक्फ संशोधन अधिनियम पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 3 चिंताएं जताईं, कल भी जारी रहेगी सुनवाई

 

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ बुधवार को याचिकाओं पर नोटिस जारी करने और एक संक्षिप्त आदेश पारित करने के लिए तैयार थी। हालांकि, केंद्र और कुछ राज्यों ने किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से पहले अपने प्रस्तुतियाँ देने के लिए समय मांगा। शीर्ष अदालत गुरुवार को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने तीन चिंताओं का संकेत दिया - अदालत के आदेशों द्वारा पहले घोषित उपयोगकर्ता संपत्तियों द्वारा वक्फ की वैधता जो अब शून्य हो सकती है, वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के रूप में बहुमत होना, और विवादित वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर द्वारा लंबित जांच, यह घोषणा कि इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

सुनवाई के समापन के बाद, CJI संजीव खन्ना ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा, "एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि हिंसा हो रही है। अगर मामला यहां लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए।"