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रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले में फंसे निकांत जैन को मिली जमानत; पुख्ता सबूत न होने पर कोर्ट ने दी मंजूरी

 

राजधानी लखनऊ में एक प्रमुख आईएएस अधिकारी के नाम पर सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोपी निकंत जैन को जमानत मिल गई है। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने आरोपी निकांत जैन को दो लाख रुपये की जमानत और दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, निकांत जैन ने राज्य में सौर संयंत्र घटकों के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वादी विश्वजीत दत्ता की कंपनी से एक आईएएस अधिकारी के नाम पर 1 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने 20 मार्च को निकांत जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कथित रिश्वत की कोई राशि नहीं मिली।
हालांकि, निकंत जैन के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ पीसी एक्ट नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा पुलिस के पास निकांत जैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा निकान्त की इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। उनसे कथित रिश्वत की कोई राशि बरामद नहीं हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।