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सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार-बार की गई आहत करने वाली टिप्पणियों पर नाराजगी जताई

 

मंगलवार (15 अप्रैल, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े संवैधानिक न्यायालयों में से एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों में महिलाओं के प्रति असंवेदनशील दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए बार-बार की गई न्यायिक टिप्पणियों पर हैरानी जताई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाने के कुछ दिनों बाद कि नाबालिग को छूना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार के प्रयास के गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की कि पीड़िता ने “मुसीबत को आमंत्रित किया और वह इसके लिए जिम्मेदार है।”