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मिर्जापुर हत्या मामले में बड़ा फैसला: पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

 

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कछवां थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 के हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 संतोष कुमार गौतम ने मामले में आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।

2009 में हुई थी हत्या की वारदात

यह मामला वर्ष 2009 में कछवां थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र को हत्या का दोषी माना।

इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत

कई वर्षों से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत महसूस की है। न्यायालय के इस निर्णय को अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस और अभियोजन की भूमिका अहम

मामले में दोषसिद्धि के पीछे पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं।

अदालत के आदेश के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। वहीं, जिले में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।