☰
×

शादी का वादा करके जमानत लेने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, मेरठ SSP को 45 मिनट तक कोर्ट में खड़ा रखा

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बीबीजीटीएस मूर्ति को करीब 45 मिनट तक अदालत में खड़ा रखा। मामला शादी का वादा करके जमानत हासिल करने और बाद में अपने वादे से मुकरने से जुड़ा है। अदालत ने आरोपी की जमानत रद्द करने के साथ उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

जानकारी के मुताबिक, मामले में आरोपी को शादी का वादा किए जाने के आधार पर जमानत मिली थी। हालांकि, बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को आरोपी को हिरासत में भेजने संबंधी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसी मामले में एसएसपी को शनिवार को अदालत में पेश होना पड़ा और करीब 45 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा।

हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को न्यायिक आदेशों के पालन से जुड़े मामले में गंभीरता के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत का निर्देश था कि आरोपी को जमानत का लाभ मिलने के बाद किए गए वादे से मुकरने के मामले में तय कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपी का नाम, मामले की विस्तृत पृष्ठभूमि और अदालत में हुई पूरी बहस का विवरण नहीं है। इन तथ्यों की पुष्टि के बाद ही मामले के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा जा सकेगा।