चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, डीएनए रिपोर्ट बनी सजा का आधार
बरेली में चार साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश देवाशीष की अदालत ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना में दोषी पाए गए फारुख को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां-पिता और अन्य दो गवाह अपने बयान से मुकर गए थे, जिससे मामला कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने फैसला पलट दिया। पीड़िता के कपड़ों पर मिले बायोलॉजिकल द्रव्य का मिलान आरोपी फारुख के डीएनए से हो गया, जो इस मामले में निर्णायक सबूत साबित हुआ।
कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करे। मामले को लेकर इलाके में भी आक्रोश है और कोर्ट के फैसले को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।