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बिना वैध लाइसेंस के ISI मार्का हेलमेट जब्त, खरीदारों के लिए जारी की गई चेतावनी

 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में हेलमेट जब्त किए गए। जांच में पता चला कि बिना वैध BIS लाइसेंस के ISI मार्क वाले हेलमेट का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था।

बिना लाइसेंस के हो रहा था निर्माण

निरीक्षण में अधिकारियों ने पाया कि संबंधित इकाइयों में वैध प्रमाणन के बिना ही ISI मार्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना जाता है, जिस पर BIS ने कार्रवाई की।

उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील

भारतीय मानक ब्यूरो ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट सहित सभी अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पाद खरीदने से पहले उनकी प्रामाणिकता की जांच जरूर करें। इससे नकली या मानकों के अनुरूप न होने वाले उत्पादों से बचा जा सकता है।

खरीदारी से पहले करें यह जांच

BIS ने सलाह दी है कि उपभोक्ता किसी भी ISI मार्क वाले उत्पाद को खरीदने से पहले उसके BIS लाइसेंस नंबर और प्रमाणन की वैधता की पुष्टि करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है।

सुरक्षा से समझौता न करें

विशेषज्ञों का कहना है कि हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता सीधे लोगों की जान से जुड़ी होती है। ऐसे में केवल प्रमाणित और वैध BIS लाइसेंस वाले उत्पाद ही खरीदें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।