IIT-BHU सामूहिक दुष्कर्म केस में गवाही टली, कोर्ट ने चश्मदीद दोस्त को किया तलब
Jul 22, 2025, 13:00 IST
IIT-BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित छात्रा की गवाही नहीं हो सकी।
कोर्ट ने मामले में घटना के वक्त मौके पर मौजूद छात्रा के दोस्त को तलब किया है, जिसे इस केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह माना जा रहा है। अब इस गवाह का बयान 31 जुलाई को दर्ज किया जाएगा।
🧾 स्थगन याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी कुणाल पांडेय की ओर से दायर गवाही टालने की याचिका (स्थगन प्रार्थना पत्र) को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में और देरी नहीं की जा सकती।
🔍 अगली तारीख पर टिकी निगाहें
अब इस हाई-प्रोफाइल केस में 31 जुलाई को होने वाली चश्मदीद गवाह की गवाही बेहद अहम मानी जा रही है, जिससे केस की दिशा तय हो सकती है।