शस्त्र लाइसेंस चाहिए तो पहले पेड़ लगाओ, उत्तर प्रदेश के इस जिले में नया नियम
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल करते हुए, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अधिकारियों ने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने, नवीनीकरण करने या हस्तांतरित करने के लिए एक शर्त के रूप में पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है।
कितने पेड़ लगाने होंगे?
जिला सूचना विभाग की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मथुरा में नए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले या मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण या हस्तांतरण की मांग करने वाले व्यक्तियों को अब 10 पेड़ लगाने होंगे। इन्हें जिले के भीतर निजी या सार्वजनिक भूमि पर लगाया जा सकता है। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ वृक्षारोपण के जियो-टैग किए गए फोटोग्राफिक साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे, ताकि पर्यावरण पहल की जवाबदेही और प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।
पहले से मौजूद सभी शर्तों के अतिरिक्त पेड़ लगाना लागू होगा
जिला मजिस्ट्रेट चंद्रप्रकाश सिंह, जिन्होंने इस उपाय को पेश किया, ने कहा कि नई शर्त शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद सभी शर्तों के अतिरिक्त लागू होगी। उन्होंने कहा, "इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है।" सिंह ने कहा, "इन पेड़ों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आवेदकों की ही होगी।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लगाए गए पौधों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जनभागीदारी महत्वपूर्ण है। जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारी ने बुधवार को इस पहल का विवरण साझा किया और इसे पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, "यह पहल न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ संरेखित है, बल्कि पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति नागरिकों के सामूहिक कर्तव्य को भी पुष्ट करती है।"