UP नंबर की बाइक खरीद रहे तो ध्यान दें, योगी सरकार ने बदल दिया ये नियम
उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब मोटरसाइकिल खरीदने पर हेलमेट पहनना ज़रूरी कर दिया है। गाड़ी खरीदते समय दो हेलमेट खरीदने होंगे, एक राइडर के लिए और एक पैसेंजर के लिए। सरकार का दावा है कि यह हादसों को कम करने की कोशिश है। बिना हेलमेट पकड़े जाने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा, टू-व्हीलर बेचने वालों को मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटर खरीदने वालों को दो हेलमेट देने होंगे। एक हेलमेट ड्राइवर के लिए और दूसरा पैसेंजर के लिए, दोनों पर ISI मार्क होगा, और इन हेलमेट की कीमत खरीदार को चुकानी होगी।
क्या है सरकार का नया नियम?
UP ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह ने राज्य के सभी डीलरों को यह निर्देश जारी किया है। हालांकि डीलरों को पहले भी हेलमेट न खरीदने वालों को टू-व्हीलर न बेचने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका बहुत कम असर हुआ है। राज्य में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्सीडेंट में मरने वाले टू-व्हीलर राइडर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बारे में सख्त कानून लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने माना है कि सड़क एक्सीडेंट बढ़ने से सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट के लिए मुआवजा देना पड़ता है।
मुख्यमंत्री इस मामले में काफी सख्त हैं, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक कई मीटिंग कीं और अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करने, ट्रैफिक सिग्नल को बेहतर बनाने और ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पीड कंट्रोल को भी जरूरी करने के निर्देश दिए।
डीलरों को दिए गए ये निर्देश
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह ने राज्य सरकार के निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। राज्य के सभी टू-व्हीलर डीलरों को ISI मार्क वाले दो हेलमेट जरूरी देने होंगे। इसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स या पोर्टल पर अपलोड करना होगा। गाड़ी खरीदने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि पीछे बैठने वाले राइडर्स को हेलमेट पहनने की आदत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमिटी ने सभी राज्यों को हेलमेट पहनने को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
पब्लिक सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताबिक, 7 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में टू-व्हीलर ड्राइवरों और को-ड्राइवरों के हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल रोड एक्सीडेंट में टू-व्हीलर गाड़ियों की हिस्सेदारी 1,77,455 थी, जो कुल रोड एक्सीडेंट का लगभग 45% था। इन एक्सीडेंट में 54,568 लोगों की मौत हुई, जो कुल रोड एक्सीडेंट में हुई मौतों का 70% है।
टू-व्हीलर एक्सीडेंट में ज़्यादातर मौतें ड्राइवर और को-ड्राइवर के हेलमेट न पहनने की वजह से होती हैं। बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।