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हिंदू छात्रा को अगवा कर ले गए दिल्ली, डराकर माैलाना ने किया धर्मांतरण का प्रयास, विरोध पर कई बार दरिंदगी

 

बिलारी इलाके की एक छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों में दिल्ली का एक मौलाना भी शामिल है। मौलाना ने छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। पुलिस इस मामले में दो आरोपियों को जेल भेज चुकी है और तीसरे आरोपी व मौलाना की तलाश कर रही है।

उधर, पीड़िता द्वारा अदालत में दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। बिलारी गाँव की रहने वाली छात्रा एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है। छात्रा 4 जुलाई को कॉलेज गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

छात्रा की माँ ने पीपली गाँव निवासी जैकी, बरौली निवासी समीर और पुरा गाँव निवासी शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया है।

आरोपी के मोबाइल की सीडीआर मिलने के बाद, जब पुलिस पर उसे गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ा, तो आरोपी 8 जुलाई को छात्रा को बिलारी बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने छात्रा का बयान दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार, छात्रा ने अपने बयान में बताया कि तीन युवक उसे जबरन कार में डालकर दिल्ली ले गए। वे उसे अलग-अलग जगहों पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। छात्रा ने बताया कि आरोपी उसका धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने की भी योजना बना रहे थे।

जब वे उसे दिल्ली में एक मौलाना के पास ले गए, तो उसने छात्रा को धमकाया भी। उसने कहा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद ही तुम शादी कर सकती हो। पुलिस ने दोनों आरोपियों शाकिर और समीर को जेल भेज दिया है।

अपहरण, बलात्कार, धर्म परिवर्तन के प्रयास की धाराओं के अलावा, उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति अधिनियम की धाराएँ भी बढ़ा दी गई हैं।

पुलिस रंजिश के मुद्दे पर भी जाँच कर रही है।

पुलिस जाँच में यह भी पता चला है कि पीड़ित छात्रा के परिवार और बलात्कार के आरोपियों के बीच पहले से ही रंजिश थी। 28 जून, 2024 को एक आरोपी के रिश्तेदार ने संभल जिले के नखासा थाने में चार युवकों के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था।

इनमें से दो आरोपी पीड़ित छात्रा के करीबी रिश्तेदार हैं। अब छात्रा की मां द्वारा बिलारी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में शामिल आरोपियों में दो आरोपी नखासा थाने में मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी के रिश्तेदार हैं।