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फ्लाइट में हंगामा पड़ा महंगा: DGCA ने जारी किया नए सख्त नियमों का ड्राफ्ट

 

हवाई यात्रा के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार करने वाले यात्रियों पर अब सख्ती बढ़ने जा रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इस संबंध में नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें फ्लाइट या एयरपोर्ट पर हंगामा करने, क्रू मेंबर्स से बदतमीजी करने या नशे की हालत में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, ऐसे यात्रियों पर भारी जुर्माना, यात्रा पर प्रतिबंध (नो-फ्लाई लिस्ट) और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब तक भी विमानन नियमों के तहत अनुशासनहीन यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन हाल के वर्षों में फ्लाइट के अंदर मारपीट, बदसलूकी और नशे में हंगामे की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद नियमों को और सख्त बनाने की जरूरत महसूस की गई।

DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और अन्य संबंधित पक्षों से इन प्रस्तावित नियमों पर सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

प्रस्तावित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री क्रू के निर्देशों का पालन नहीं करता या सुरक्षा से जुड़ा जोखिम पैदा करता है, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में एयरलाइन आंतरिक समिति के जरिए जांच कर निर्णय लेगी, जिसके आधार पर प्रतिबंध की अवधि तय की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विमान में सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा दांव पर होती है, ऐसे में किसी एक व्यक्ति का अनुचित व्यवहार गंभीर परिणाम ला सकता है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हवाई यात्रा के दौरान सभी यात्री सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में सफर कर सकें। नए नियमों के लागू होने के बाद फ्लाइट में हंगामा करने वालों को अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।