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ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालकों को अब वाहन पर लिखनी होगी अपनी पहचान: 15 दिन की मोहलत, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

 

उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला-उबर और रैपीडो जैसे वाहनों से यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में इन वाहनों के चालकों को अपने वाहन पर अपना नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इस नियम को लागू करने के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यदि निर्धारित समय के भीतर वाहन चालक इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान, वाहन सीज़ और परमिट रद्द किए जाने जैसी कार्यवाही भी शामिल हो सकती है।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य महिला यात्रियों सहित आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित पहचान और कार्रवाई को संभव बनाना है। यह व्यवस्था सबसे पहले राजधानी लखनऊ में लागू की जाएगी, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार यात्रियों को वाहन चालक की जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे शिकायत या ट्रैकिंग में मुश्किल होती है। अब वाहन पर चालक की जानकारी अंकित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की है। लखनऊ में सफर कर रही एक महिला यात्री ने कहा, "अगर ऑटो या टैक्सी में चालक की पहचान सामने हो, तो हम भी सुरक्षित महसूस करेंगे और किसी परेशानी की स्थिति में जानकारी देना आसान होगा।"

परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा में नियमों का पालन करें और अपने वाहनों पर स्पष्ट और पढ़ने योग्य अक्षरों में नाम, आधार और मोबाइल नंबर पेंट या चिपकाएं। यह कार्य या तो वाहन की बाहरी सतह पर या पीछे की ओर किया जा सकता है ताकि वह नजर आ सके।