प्रयागराज जंक्शन के पास मस्जिद हटाने के नोटिस पर विवाद, रेलवे और कमेटी आमने-सामने
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बनी एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। रेलवे प्रशासन ने इस संरचना को अवैध अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने का नोटिस जारी किया है और 27 अप्रैल 2026 तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, रेलवे का कहना है कि यह मस्जिद उसकी भूमि पर बिना वैध अनुमति के बनी हुई है। इसी कारण इस क्षेत्र में प्रस्तावित विकास और निर्माण कार्यों में बाधा आ रही है।
रेलवे की ओर से यह भी बताया गया है कि 15 अप्रैल से इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है, जिसके लिए जगह खाली कराना आवश्यक है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमानुसार और भूमि विकास योजना के तहत की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी ने इस नोटिस का विरोध किया है। कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है और इसे वैध धार्मिक स्थल माना जाना चाहिए। कमेटी ने रेलवे के दावे को चुनौती देते हुए इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में ले जाने की बात कही है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है।
स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल स्थिति पर नजर रखी हुई है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
फिलहाल, यह मामला कानूनी प्रक्रिया और भूमि अधिकारों के बीच फंसा हुआ है, जिसकी आगे की सुनवाई और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।