राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, वीर सावरकर पर दिए बयान मामले में राहत नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने याचिका दायर करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें तलब किया गया था और जुर्माना लगाया गया था। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उनके पास सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के एक मामले में पेशी से छूट के लिए आवेदन करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उल्लेखनीय है कि वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने दुश्मनी पैदा करने के लिए 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं राहुल ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कई अपमानजनक बातें कही थीं, जिसमें उन्हें ब्रिटिश पेंशनभोगी कहना भी शामिल था।