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NIA डिप्टी एसपी तंजील अहमद हत्याकांड में बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

 

Uttar Pradesh, India में बहुचर्चित Tanzil Ahmed murder case से जुड़े मामले में Allahabad High Court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रैयान को बरी कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में गंभीर त्रुटियां पाते हुए दी गई फांसी की सजा को रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

यह मामला Tanzil Ahmed, जो कि एनआईए के डिप्टी एसपी थे, और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या से जुड़ा हुआ है। यह हत्याकांड देशभर में काफी चर्चित रहा था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी यह एक संवेदनशील मामला माना गया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय में कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रियाओं की जांच में कमी रही, जिसके चलते दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं पाई गई। इसी आधार पर आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

ट्रायल कोर्ट ने इससे पहले आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों की पुनः समीक्षा की और पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित नहीं हो पाया।

इस फैसले के बाद मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं और कानूनी हलकों में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं, पीड़ित पक्ष की ओर से इस निर्णय को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

National Investigation Agency (NIA) से जुड़े इस चर्चित केस में आए इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।