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जेवर एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में ड्रोन, यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध

 

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने शनिवार (26 अप्रैल) को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन उड़ाना दंडनीय अपराध है। एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश 2024 में जारी किया गया था और अब इस संबंध में सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए गए हैं।

नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की निगरानी
जेवर एयरपोर्ट के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मनीष कुमार मिश्रा ने बताया, "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और आसपास ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।" नागरिक विमानन मंत्रालय, नागरिक विमानन महानिदेशालय और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8 अक्टूबर, 2024 को रेड जोन (ड्रोन उड़ान निषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया गया था।

मिश्रा ने कहा, "इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन के नियमों के तहत दंडनीय अपराध है।" उन्होंने कहा, "इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस नियम का पालन करें और हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर कार्य करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) जेवर हवाई अड्डे को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जोड़ने वाली एक नई बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। यह पहल तेजी से बढ़ते क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और विकास को गति देने की व्यापक योजना का हिस्सा है।