औरैया में दहेज हत्या मामले में पति और सास दोषी, दोनों को सात-सात साल की सजा
उत्तर प्रदेश के औरैया में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति और सास को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
दहेज हत्या से जुड़ा था मामला
मामला एक विवाहिता की मौत से जुड़ा था। आरोप था कि शादी के बाद महिला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष की शिकायत पर पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना दोषी
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का न्यायालय ने परीक्षण किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पति और सास को दहेज हत्या के मामले में दोषी माना।
इसके बाद न्यायालय ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सख्ती
दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करना और उसकी मौत का मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती है।
औरैया के इस मामले में भी न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पति और सास को दोषी ठहराया।