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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: स्कूल ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान लागू, हिजाब की अनुमति देने से इनकार

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने से जुड़ी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्कूल में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य बताया और हिजाब को अलग से अनुमति देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड अनुशासन, समानता और धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी है। सभी विद्यार्थियों पर समान नियम लागू होना चाहिए।

ड्रेस कोड में भेदभाव की अनुमति नहीं

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा देना होता है। किसी एक छात्र या समूह के लिए अलग नियम लागू करने से स्कूल की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है।

अनुशासन और समानता पर दिया जोर

कोर्ट ने कहा कि स्कूल केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं होता, बल्कि वहां अनुशासन और समान व्यवहार की भावना भी विकसित की जाती है। एक समान ड्रेस कोड इसी व्यवस्था का हिस्सा है।

अदालत ने माना कि स्कूलों में धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर समानता और अनुशासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

याचिका पर सुनाया फैसला

यह मामला स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति से जुड़ा था। याचिकाकर्ता की ओर से हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने स्कूल के ड्रेस कोड को वैध मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

फैसले पर नजर

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्कूलों में ड्रेस कोड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। अदालत का यह निर्णय शिक्षा संस्थानों में समानता और अनुशासन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।