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Love Jihad: लव जिहाद पर HC का बड़ा फैसला, हिंदू-मुस्लिम के आधार पर विरोध गलत…

 

लव जिहाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। अलग-अलग धर्म होने की वजह से किसी को शादी करने से रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि दो जनों को रिश्ते को सिर्फ हिंदू या मुस्लिम मानकर नहीं देखा जा सकता है। अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के फैसले का विरोध करने के अधिकार किसी को नहीं है।

दो शादी शुदा विवाहितों के लिए धर्म के नाम पर राज्य या परिवार उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल पैदा करते हैं तो उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लव जिहाद से जुडे एक मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार की उस दलील को खारीज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेच ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन कनरे को अवैध करार दिया था। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच से आए फैसलों पर असहमति जताई है।

अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बीजेपी शासित कई राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। हाल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर विधेयक पेश किया। वहीं योगी सरकार भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। यूपी सरकार के इस कानून में 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

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