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मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर

 

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई ज़मीन को छुड़ाने के लिए अपनी मां का फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में जेल में बंद हैं।

उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपनी मां का फर्जी हस्ताक्षर कर ज़मीन को छुड़ाने का प्रयास किया था। इस मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे।

हालांकि, उमर की जमानत याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई, और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ ने उमर अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर दी। उमर की तरफ से उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, और अदालत ने इस मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी।

उमर अंसारी फिलहाल जेल में बंद थे और उनकी जमानत याचिका पर अदालत ने विचार किया। अदालत का कहना था कि फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, और उसे जमानत मिलनी चाहिए।

इस फैसले से उमर अंसारी को एक बड़ी राहत मिली है, और यह उनकी कानूनी लड़ाई में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि, यह मामला अभी भी अदालत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अब यह देखना होगा कि इस फैसले के बाद उमर अंसारी को जेल से बाहर आने का अवसर मिलेगा या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई होती है।