इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज किया, कहा- सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक करना उसे शेयर करने से अलग
Apr 22, 2025, 07:15 IST
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना उसे प्रसारित या प्रकाशित करने के बराबर नहीं है और ऐसा करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 लागू नहीं होगी जो अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आगरा के इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।