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आलिम ने आनंद बनकर प्रेमजाल में फंसाया, संबंध बनाए; फिर करवाया गर्भपात… लव जिहाद पर कोर्ट ने सुनाई ये सजा

 

उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के दोषी युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मुस्लिम युवक को सजा सुनाई. अपराधी ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया. अपराधी का नाम मोहम्मद अलीम है, जिसने खुश रहने का झांसा देकर छात्रा को अपने जाल में फंसाया. लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आरोपी ने छात्रा की मांग में सिन्दूर उसकी कनपटी पर भर दिया। इसके बाद वह उसे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया. जहां उसने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं जब छात्रा गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया. मामला सामने आने के बाद देवरनिया थाने में केस दर्ज किया गया. कोर्ट ने आरोपी के पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई है.

बरेली में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर महीने 7 हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। पुलिस ने जनवरी 2022 से 10 जुलाई तक 46 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने पिछले छह महीने में करीब 250 मामले दर्ज किए हैं.

बेटी की शिकायत के आधार पर पिता को पकड़ लिया गया
मई में बरेली में भी एक अदालत ने 9 साल की बच्ची की गवाही पर एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. लड़की आरोपी की बेटी थी. जिसकी माँ ने उसके पिता को मार डाला। लड़की का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर उसकी मां से शादी की है. आरोपी बरेली में क्लीनिक चला रहा था। दोषी इकबाल अहमद ने 2012 में सहारनपुर की लड़की निशा देवी से शादी की थी। दो बेटियों के पिता ने 26 अक्टूबर 2021 को मामूली बात पर अपनी पत्नी निशा की हत्या कर दी. बेटी की शिकायत पर यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.