10 व्यापारी नेताओं को तीन-तीन माह कारावास की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी

पीलीभीत में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आर्थिक अपराध/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खाद्य सुरक्षा टीम को नमूने लेने से रोकने, नमूने नष्ट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में चैंबर ऑफ कॉमर्स की जिला महामंत्री शैली अग्रवाल समेत 10 व्यापारी नेताओं को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने मुकदमा दर्ज कराकर बताया कि 18 जनवरी 2023 को दोपहर 12:30 बजे वह पुरानी गल्ला मंडी स्थित मेसर्स केजीएन इंटरप्राइजेज पर नमूना लेने पहुंचे थे। क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदर राममिलन राणा भी मौजूद रहे। संगठन में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपना नाम अयाजुद्दीन बताया। दुकान में संबंधित व्यवसाय लाइसेंस प्रदर्शित नहीं देखा गया। जांच करने पर पोर्टल पर फर्म का लाइसेंस नंबर पाया गया।
प्रतिष्ठान के निरीक्षण के समय व्यापारी ने अन्य व्यापारियों की भीड़ एकत्र कर ली। अयाजुद्दीन, संजय गुप्ता, अलाउद्दीन अंसारी, ताबिश अयाज, अंशुल अग्रवाल, मोईन उल हक, जगदीश ने सैंपलिंग के लिए लिए गए पान मसाला के पैकेट जब्त कर लिए। बाद में अन्य व्यापारी भी आ गये। इनमें शैलेंद्र अग्रवाल उर्फ शैली अग्रवाल, जगदीश, निमित अग्रवाल, शाहिद आदि शामिल हैं। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने सभी को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।