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RAJSAMAND जनवरी 2016 को व्यापारी से 1 लाख 25 हजार रुपए से भरा बैग छीनकर भागे थे,आरोपियों की निशानदेही पर 48 हजार बरामद

 

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! मजिस्ट्रेट आमेट और पीठासीन अधिकारी मेघना व्यास आरोपियों को 3 साल तक सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड की सजा दी है। आरोपियों ने जनवरी 2016 को लावा सरदारगढ़ पुराने बस स्टैंड के एसबीबीजे बैंक के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय के सहायक अभियोजन अधिकारी ललित किशोर खींचा ने बताया कि जनवरी 2016 को मनीष कुमार सरदारगढ़ में किराणा व्यापारियों से उधारी के पैसे वसूल कर पैदल जा रहा था। खबरों से प्राप्त जानकर के अनुसार बताया जा रहा है कि,1 लाख 25 हजार रुपए लूटने के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।उसके पास बैग था,जिसमें करीब सवा लाख रुपए थे।

व्यापारी ने आमेट थाने में मामला दर्ज करवाया था।सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि, आमेट थाना पुलिस ने जांच कर प्रोडक्शन वारंट पर राजसमंद कारागार से प्रतापगढ़ जिले के थाना छोटी सादड़ी पीत्तलवड़ी निवासी सद्दाम हुसैन पुत्र इस्माइल मोहम्मद और चित्तौड़गढ़ जिले के थाना बड़ी सादड़ी खेरमालिया निवासी होशियार खान पुत्र हकीम खान पठान को पूछताछ के लिए लेकर आई। होशियार खान के घर से 23 हजार 300 रुपए और सद्दाम खान के घर से 24 हजार 700 रुपए बरामद किए। शेष रुपए आरोपियों ने खर्च कर दिए। एसबीबीजे बैंक के पास पीछे से आ रहे दो बाइक सवार लड़के उसका बैग छीनकर भाग गए।साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 3 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपियों को 2 माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया।