×

विधायक रविंद्र सिंह भाटी को उदयपुर कोर्ट से बड़ी राहत, कोविड काल के आंदोलन मामले में सभी आरोपों से बरी

 

उदयपुर कोर्ट ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी कानूनी राहत दी है। कोविड काल के दौरान आंदोलन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने भाटी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और विधायक के बयान दर्ज करने के बाद यह फैसला सुनाया।

मामले में रविंद्र सिंह भाटी पर सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और महामारी अधिनियम से जुड़े आरोप लगाए गए थे। विधायक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए भाटी को बरी कर दिया।

अधिवक्ता चुंडावत के अनुसार, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं। इसके बाद न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और बयानों के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट के निर्णय के बाद रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों ने इसे बड़ी कानूनी जीत बताया है।

यह मामला कोविड महामारी के समय हुए एक आंदोलन से जुड़ा था। उस दौरान प्रशासन की ओर से कई तरह की पाबंदियां लागू थीं। आरोप था कि आंदोलन के दौरान सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया गया और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई गई। इसी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

कोर्ट के फैसले के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिर्फ "सत्यमेव जयते" लिखा। उनके समर्थकों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई और इसे न्याय की जीत बताया।

गौरतलब है कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति में चर्चित युवा चेहरों में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में शिव सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ चल रहे इस मामले का कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। वहीं, समर्थकों का कहना है कि इससे विधायक की राजनीतिक छवि को भी मजबूती मिलेगी।