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RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने कहा पहले सिलेबस जारी करें

 

राजस्थान हाई कोर्ट ने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिलेबस जारी होने के 30 दिनों के अंदर एग्जाम कराया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम की तारीख 7 दिसंबर थी। लेकिन, RPSC द्वारा सिलेबस जारी न करने पर सवाल उठे और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में RPSC सेक्रेटरी को तलब किया था। सेक्रेटरी रामनिवास मेहता बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगाने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील राम प्रताप सैनी ने कहा कि RPSC ने सिलेबस जारी नहीं किया है और एप्लीकेशन के लिए कम समय दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सेक्रेटरी को एफिडेविट के साथ तलब किया है।

जल्दबाजी में एग्जाम कराने का आरोप
उम्मीदवारों का आरोप है कि कमीशन ने एग्जाम के लिए कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। एग्जाम जल्दबाजी में कराया जा रहा है। उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी ऑफिस का दौरा किया और पब्लिक हियरिंग के दौरान मंत्रियों से मिलने की भी कोशिश की।

सितंबर में जारी हुआ था विज्ञापन
एग्जाम देने वाले कैंडिडेट श्रीकांत सोनी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन सितंबर में जारी हुआ था। उस समय RPSC ने कहा था कि डिटेल्ड सिलेबस जल्द ही जारी किया जाएगा। लेकिन, बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी RPSC ने सिलेबस जारी नहीं किया है। RPSC जल्दबाजी में एग्जाम कराने पर तुला हुआ है।