चंबल सैंक्चुरी में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तीन राज्यों को दिए कड़े निर्देश
Supreme Court of India ने National Chambal Sanctuary और उसके आसपास हो रहे अवैध खनन को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने इसे सरकार और प्रशासन की बड़ी विफलता करार दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध रेत खनन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा भी बन चुका है। अदालत ने इस स्थिति पर कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए इसे तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं।
Rajasthan, Madhya Pradesh और Uttar Pradesh की सरकारों को इस मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित राज्य अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि National Chambal Sanctuary जैसे संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। यहां पाए जाने वाले दुर्लभ वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने का स्पष्ट संदेश दिया है और संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी तय कर दी है।