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राजस्थान में अशांत क्षेत्र घोषित हो सकते हैं ऐसे इलाके, भजनलाल कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला - जानें क्या होगा असर

 

राजस्थान सरकार ने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक ज़रूरी फ़ैसला लेते हुए, अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े एक बिल को मंज़ूरी दी। इस बिल के तहत, राजस्थान के खास इलाकों में अचल संपत्ति की बिक्री को लेकर एक कानून बनाया जाएगा। सरकार कुछ खास हालात में, खास इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है, और वहां अचल संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर पर रोक लगा सकती है। "राजस्थान अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक और अशांत क्षेत्रों में किराएदारों को परिसर से बेदखली से बचाने का प्रावधान बिल, 2026" नाम का यह बिल विधानसभा के अगले सेशन में पेश किया जाएगा।

कैबिनेट के फ़ैसले की जानकारी देते हुए, राजस्थान के संसदीय मामले, कानून और कानूनी मामलों के मंत्री, श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बारे में एक कानून की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इसकी मांग की जा रही थी।

जोगाराम पटेल ने कहा, "राज्य के कई इलाकों में एक खास समुदाय की आबादी बढ़ रही है, और आबादी में असंतुलन और सांप्रदायिक तनाव का असर दूसरे समुदायों पर पड़ रहा है। इससे कई इलाकों में दंगे और भीड़ की हिंसा हो रही है, और कुछ इलाकों में अशांति है। इस वजह से, लंबे समय से रहने वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं।"

कानून की मांग
मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इन हालात की वजह से एक खास कानून बनाना ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा, अलग-अलग तबकों की तरफ से सरकार से ऐसी घटनाओं और आबादी में असंतुलन को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई थी। इसी वजह से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने अशांत इलाकों में अचल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जुड़े एक बिल को मंज़ूरी दे दी।