चांदपोल दरगाह की छत निर्माण पर रोक, नगर निगम ने जारी किए सख्त निर्देश
जयपुर के चांदपोल इलाके में स्थित दरगाह की छत के निर्माण को लेकर रविवार को हुए हंगामे के बाद नगर निगम ने निर्माण कार्य पूरी तरह रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को नगर निगम के किशनपोल ज़ोन की ओर से शेड और हॉल के निर्माण पर रोक लगाने के औपचारिक निर्देश भी जारी किए गए।
नगर निगम के पत्र में बताया गया है कि परकोटे से केवल 5 मीटर की दूरी में किए जा रहे निर्माण कार्य का नियमों के मुताबिक उल्लंघन हुआ है। विशेष रूप से, परकोटे की दीवार से सटाकर शटरिंग कार्य किया गया, जो ऐतिहासिक और हैरिटेज संरचनाओं के सुरक्षा नियमों के खिलाफ है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह का निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। नगर निगम ने निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को आदेश दिया है कि तत्काल सभी गतिविधियां रोक दी जाएं और नियमों के अनुसार पुनः अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
स्थानीय लोग और ऐतिहासिक संरक्षण संगठनों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध निर्माण की जानकारी तुरंत नगर निगम या संबंधित विभाग को दें।
यह मामला जयपुर में पुराने शहर की संरचनाओं और आधुनिक निर्माण कार्यों के बीच संतुलन की चुनौती को सामने लाता है। नगर निगम का कदम यह सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे और नियमों का पालन अनिवार्य हो।