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नाबालिग से बलात्कार के मामले में शाहरुख खान को 20 साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना

 

राजधानी जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय शाहरुख खान को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जमा किए गए जुर्माने की राशि पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपए दिलाने का निर्देश दिया है, ताकि उसकी मानसिक और आर्थिक मदद सुनिश्चित हो सके।

मामले के विवरण के अनुसार, शाहरुख खान पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया। यह मामला जब न्यायालय में पहुंचा, तो पीड़िता और उसके परिवार ने अपने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।

पॉक्सो एक्ट के तहत यह सजा कानून के अनुसार कठोरतम मानी जाती है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ यौन अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में बाल सुरक्षा और कानून का संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी के रूप में काम करेंगे।

पीड़िता के परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह सजा उनके विश्वास और न्याय की उम्मीद को मजबूत करती है। उन्होंने सरकार और पुलिस की कार्रवाई की भी सराहना की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जांच सतर्कता और गहनता के साथ की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए, जिससे आरोपी को दोषी ठहराना संभव हो सका।

राजस्थान में पॉक्सो मामलों के मामलों में यह सजा कड़ी कार्रवाई का उदाहरण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और न्यायपालिका की सख्ती ने नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाई है।

इस तरह, जयपुर में पॉक्सो अदालत ने शाहरुख खान को नाबालिग से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना सुनाकर सख्त संदेश दिया है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई, ताकि उसका मानसिक और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।