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राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले, वीडियो में देंखे अब OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य

 

राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तेल-गैस कंपनियों को गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नए नियम लागू करने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग के समय OTP (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा।

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नई प्रणाली के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता मोबाइल ऐप, ऑनलाइन वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से गैस सिलेंडर बुक करता है, तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP के सफल सत्यापन के बाद ही बुकिंग प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

विभाग का कहना है कि यह कदम फर्जी बुकिंग, डुप्लीकेट कनेक्शन और गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक ही पहुंचे।

इसके साथ ही, गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब जब डिलीवरी बॉय उपभोक्ता के घर सिलेंडर लेकर पहुंचेगा, तो उपभोक्ता को उसे एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड देना होगा। यह कोड देने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी।

क्यों लिया गया फैसला:
विभाग के अनुसार, देशभर में रसोई गैस की किल्लत और सप्लाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई जगहों पर यह शिकायतें सामने आई थीं कि गैस सिलेंडर की बुकिंग और वितरण में अनियमितताएं हो रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि OTP आधारित यह प्रणाली उपभोक्ता की पहचान सुनिश्चित करने के साथ-साथ वितरण प्रणाली को भी मजबूत बनाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

उपभोक्ताओं पर असर:
हालांकि, इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को थोड़ी अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन इससे सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार होने की उम्मीद है। खासतौर पर डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया आसान और सुरक्षित मानी जा रही है।