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Covid 19 in Rajasthan: जयपुर में आज रात से धारा 144 लागू, शादी समारोह पर नहीं होगा असर….

 

राजस्थान में भी गहलोत सराकर ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयपुर में आज रात से धारा 144 लागू हो जाएगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ रहने पर रोक रहेगी। जुलूस, रैली, जनसभाएं और सार्जनिक समारोह करने पर पूरी तरह से पाबंधी रहेगी। हालांकि, इससे शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी गतिविधियां पर असर नहीं होगा।

शुक्रवार को गृह विभाग ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए थे। इसके मद्देनजर आज से कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में भले ही धारा 144 लागू कर दी हो लेकिन इससे शादी समारोह में सरकार की ओर से मिली छूट पर कोई असर नहीं होगा। शादी समारोह में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अधिकतम 100 लोगों के आने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों के आने की मंजूरी दी गई है।

गहलोत ने आज से प्रदेशभर में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिखकर कोरोना को लेकर 21 नवंबर से सभी जिलों में जिलों धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर से जारी आदेश के अनुसार, बस स्टेंड, निर्वाचन प्रक्रिया, विद्यालय और महाविद्यालयों में होने वाली परीक्षाएं प्रभावित नहीं होगी। हालांकि, बाजार और पार्क-चौराबे पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है।

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