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राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से सलमान खान को आंशिक राहत, जमानती वारंट पर दोबारा सुनवाई 9 फरवरी को

 

पान मसाला के उत्पादन, बिक्री और कथित भ्रामक प्रचार-प्रसार से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत मिली है। आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर पुनः सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है।

यह मामला पान मसाला उत्पादों के विज्ञापन और उसके प्रचार से जुड़ा है, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया है कि पान मसाला जैसे उत्पादों का प्रचार-प्रसार बड़े सितारों के जरिए किए जाने से लोगों, खासकर युवाओं, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी सिलसिले में सलमान खान सहित अन्य हस्तियों को भी नोटिस जारी किए गए थे।

जानकारी के मुताबिक, अभिनेता के आयोग के समक्ष पेश नहीं होने पर पहले जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद सलमान खान की ओर से कानूनी पक्ष रखते हुए राहत की मांग की गई। मामले की सुनवाई राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन देवेन्द्र कच्छावा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से दलील दी गई कि उन्हें मामले में उचित अवसर दिया जाना चाहिए और जमानती वारंट पर पुनर्विचार किया जाए। दलीलों पर विचार करते हुए आयोग ने फिलहाल वारंट पर तत्काल कार्रवाई रोकते हुए पुनः सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसे अभिनेता के लिए आंशिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का यह कदम प्रक्रिया के तहत पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देने की दिशा में है। अगली सुनवाई में मामले के तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को लेकर देशभर में बहस तेज हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ऐसे उत्पादों के प्रचार पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। वहीं कई उपभोक्ता संगठनों ने भी सेलिब्रिटीज द्वारा ऐसे उत्पादों के विज्ञापन करने पर आपत्ति जताई है।

अब सबकी नजर 9 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि जमानती वारंट को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल आयोग के फैसले से सलमान खान को अस्थायी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।