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राजस्थान: शहरी निकाय चुनाव में पार्षदों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने की तैयारी

 

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से पहले नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। राज्य सरकार पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए दसवीं या बारहवीं पास होना अनिवार्य किया जा सकता है।

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो चुकी है और अब सरकार इसे गंभीरता से विचार कर रही है।

वर्तमान में शहरी निकाय चुनावों में पार्षद पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है। नए प्रस्ताव के लागू होने पर यह व्यवस्था उम्मीदवारों की शिक्षा और क्षमता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की जानकारी और प्रशासनिक समझ बेहतर होगी, जिससे शहरी निकायों के कामकाज में सुधार संभव है। हालांकि, विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठन इस प्रस्ताव पर चर्चा और विचार करने की बात कह सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ वर्गों के लिए भागीदारी की शर्तें बदल सकती हैं।

सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों की योग्यता, सामाजिक प्रभाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से पहले यह कदम चुनावी प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।