पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में आरक्षण का नहीं हुआ पालन, राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई रोक
राजस्थान हाई कोर्ट ने लाइब्रेरियन की भर्ती में एक्स-सर्विसमैन के लिए 12.5% रिज़र्वेशन का पालन न करने पर राज्य सरकार और स्टाफ़ सिलेक्शन बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन पोस्ट पर एक्स-सर्विसमैन के अलावा किसी और कैटेगरी से अपॉइंटमेंट न किए जाएं।
एक्स-सर्विसमैन की पिटीशन पर सुनवाई
यह ऑर्डर जस्टिस अशोक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनील कुमार और दूसरे एक्स-सर्विसमैन की पिटीशन पर जारी किया। पिटीशनर्स की तरफ से एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने कहा कि कुल 527 लाइब्रेरियन पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ़ 9 पोस्ट एक्स-सर्विसमैन के लिए रिज़र्व थे।
2024 में जारी हुआ एडवर्टाइज़मेंट
राजस्थान स्टाफ़ सिलेक्शन बोर्ड ने 11 दिसंबर, 2024 को भर्ती के लिए एडवर्टाइज़मेंट जारी किया था। लगभग एक साल बाद, 28 नवंबर, 2025 को, हाल ही में भर्ती परीक्षा के लिए रिवाइज़्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया।
एक्स-सर्विसमैन के लिए सिर्फ़ 9 पोस्ट अलॉट की गई हैं
अब 600 पोस्ट भरने के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम कल होना है। इनमें से 527 पोस्ट नॉन-शेड्यूल्ड एरिया के लिए और 73 पोस्ट शेड्यूल्ड एरिया के लिए हैं। रिवाइज़्ड नोटिफिकेशन में, जनरल कैटेगरी में एक्स-सर्विसमैन के लिए सिर्फ़ 9 पोस्ट अलॉट की गई हैं। किसी दूसरी कैटेगरी में एक्स-सर्विसमैन के लिए कोई रिज़र्व पोस्ट नहीं है।