राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम और नियुक्तियों पर लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 को लेकर बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्तियां देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया फिलहाल थम गई है। यह आदेश जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने सतीश कुमार मीणा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम राहत
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अन्य संबंधित बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अंतिम परिणाम घोषित करने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
सरकार और आयोग से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई में सरकार और भर्ती से जुड़े अधिकारियों का पक्ष सामने आएगा, जिसके बाद अदालत आगे का निर्णय लेगी।
भर्ती प्रक्रिया पर पड़ा असर
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 की अंतिम चयन प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। जब तक अदालत की ओर से अगला आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक न तो अंतिम परिणाम जारी किया जा सकेगा और न ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।
अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता
हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही भर्ती प्रक्रिया की आगे की दिशा तय होगी। फिलहाल, यह रोक अंतरिम आदेश के रूप में लागू है और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी।