राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति मामले में सरकार को नोटिस, 3 सप्ताह में जवाब तलब
राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए Rajasthan High Court ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में सरकार से तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह याचिकाएं सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया और उससे जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रारंभिक तौर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया किस आधार पर और किन नियमों के तहत की गई थी।
मामला सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों से जुड़ा होने के कारण यह सीधे तौर पर स्थानीय निकायों और नगर निकायों की व्यवस्था से संबंधित है। ऐसे में इस पर व्यापक असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है।
अदालत के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को सभी संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों के साथ जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है और नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। वहीं सरकार की ओर से अब अदालत में अपना पक्ष रखा जाएगा।
इस मामले पर अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जिसमें सरकार का जवाब और अदालत की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है। अब तीन सप्ताह बाद सरकार के जवाब के बाद ही मामले की दिशा स्पष्ट होगी।