राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर रवि बिश्नोई को मिली बड़ी राहत, वाहन नोटिस पर अंतरिम रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई को बड़ी राहत दी है। अदालत ने परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस की प्रभावी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
नोटिस का विवरण
यह नोटिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत जारी किया गया था। नोटिस का संबंध पुरानी सीरीज के वाहन पंजीयन से था। रवि बिश्नोई के वाहन के पंजीकरण को लेकर विभाग ने कार्रवाई करने का प्रयास किया था।
उच्च न्यायालय का रुख
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत प्रदान करना न्यायसंगत है। अदालत ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि तब तक कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए जब तक मामला पूरी तरह से न्यायालय में सुनवाई और निर्णय के लिए नहीं पहुंच जाता।
क्रिकेटर और कानूनी टीम की प्रतिक्रिया
रवि बिश्नोई के कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत के फैसले को संतोषजनक और समय पर राहत बताते हुए कहा कि यह आदेश अनावश्यक कानूनी दबाव और परेशानियों से बचाव करेगा।
कानूनी और प्रशासनिक महत्व
विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह आदेश यह दर्शाता है कि सभी नागरिक, चाहे वे सार्वजनिक व्यक्ति हों या आम नागरिक, कानून के तहत समान सुरक्षा के हकदार हैं। साथ ही, यह वाहन पंजीकरण और अधिनियम की प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता को भी उजागर करता है।
आगे की प्रक्रिया
अब मामले की पूरी सुनवाई न्यायालय में होगी। अदालत आगामी सुनवाई में वाहन पंजीकरण की वैधता और अधिनियम के प्रावधानों पर गहन विचार करेगी। तब तक परिवहन विभाग को किसी भी कार्रवाई से बचाव का आदेश दिया गया है।